दृष्टि

अंतरिक्ष और नागरिक क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैस करके निर्णायक बढ़त प्रदान करने के लिए विश्व स्तर की अत्याधुनिक वैमानिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार की स्थापना के माध्यम से भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना।

ध्येय

उभरती हुई प्रतिभाओं को सक्षम और समर्थन करके भविष्य के लिए आवश्यक हमारी वैमानिक प्रणालियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रासंगिक वैज्ञानिक विषयों में बुनियादी और प्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित और निधि प्रदान करनाविशेष रूप से शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में देश की भावी वैमानिकी जरूरतों के लिए प्रयोज्य संभावित ज्ञान

चार्टर

बोर्ड के चार्टर में निम्नलिखित शामिल हैं:

बोर्ड के चार्टर में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1.  विशेष रूप से देश की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विमान, हेलीकाप्टर, मिसाइलों और अन्य सभी हवाई वाहनों के संबंध में वैमानिकी और संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रम तैयार करना।
  2.  अनुसंधान, डिजाइन और विकास परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी उपयुक्त निगरानी की जाती है, प्रायोजित करके उपयुक्त संस्थानों और व्यक्तियों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों को लागू करना, अत्यंत आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना / सुधारना।
  3.  देश में विभिन्न वैमानिकी संगठनों हेतु अपेक्षित गुणवत्ता की पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित तरीकों जैसे शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिन्हें आवश्यक समझा जाता है।
  4.  उपयुक्त वैज्ञानिक बैठकों के माध्यम से देश में सभी प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऐसी बैठकों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की भागीदारी के लिए समर्थन का प्रावधान करना, भारत और विदेश में प्रासंगिक प्रतियोगिताओं के साथ-साथ अन्य प्रशिक्षण और दौरा कार्यक्रमों का आयोजन करना जोकि उपरोक्त उप पैरा (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों में समाहित हो सकते हैं।
  5.  पत्रिकाओं और दस्तावेजों के माध्यम से उपयुक्त तकनीकी जानकारी का प्रसार, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उपयुक्त पुरस्कार, छात्रवृत्ति आदि द्वारा युवा प्रतिभा का पोषित करना। आवश्यक केंद्रीयकृत सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, सॉफ्टवेयर, डेटा-लिंक आदि और ऐसे सभी अन्य तरीकों से जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, की व्यवस्था करना।

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