पीएफसी / एआरएमआरईबी-02
आर्मामेंट अनुसंधान बोर्ड संगोष्ठियों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / पाठ्यक्रम आदि के संचालन के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भी प्राप्त करेगा। इस तरह के प्रस्ताव जो आयुध के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हैं और प्रासंगिक पैनल की समीक्षा और सिफारिश पर आधारित विशेष मेनपावर का प्रशिक्षण जहां तक संभव हो एआरएमआरईबी द्वारा समर्थित किया। स्वीकृति जारी किए गए और एआरएमआरईबी द्वारा समय-समय पर संशोधित नीति के अनुसार संचालित किया जाएगा। एआरएमआरईबी द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित नीति के अनुसार स्वीकृति संचालित की जाएगी।
गतिविधि | प्रक्रिया | समय (मिलाकर) दिनों में |
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आवेदन | - संस्थान या आयोजक एजेंसी (एफएम / एआरएमआरईबी-08) निर्धारित प्रारूप में (नेशनल के लिए अग्रिम में कम से कम 3 महीने और अग्रिम में 5 महीने इंटरनेशनल के लिए) सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रस्ताव की 3 हार्ड प्रतियां सचिव एआरएमआरईबी को
इस दायित्व के साथ कि वित्तीय सहायता डीआरडीओ की किसी अन्य एजेंसी से नहीं लिया गया है, को प्रस्तुत करेगा ।
| 0 (0) |
संवीक्षा | - सचिव एआरएमआरईबी प्रस्ताव की जांच और पैनल की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए संबंधित पैनल समन्वयक को इसे भेजेंगे।
- पैनल के सदस्य प्रस्ताव का विश्लेषण करेंगे और पैनल अध्यक्ष को अपनी टिप्पणी देंगे जो उसकी समीक्षा करेगा और समेकित विचारों को समन्वयक को आगे भेजेगा। प्रस्ताव के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होने की प्रकृति के मामले में एक तदर्थ समिति सीसी आर एंड डी / डीजी (आयुध) के अनुमोदन पर सचिव एआरएमआरईबी द्वारा गठित की जाएगी। समिति विभिन्न एजेंसियों से उचित विशेषज्ञता / अनुभव के कम से कम 4 सदस्यों से मिलकर बनेगी और सचिव एआरएमआरईबी प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए सदस्य के रूप में होंगे।
| 10 (10)
15 (25) |
अनुमोदन | - पैनल समन्वयक / तदर्थ समिति सचिव एआरएमआरईबी के अनुमोदन के लिए सिफारिशों के साथ साथ प्रस्ताव भेजती है।
| 5 (30) |
स्वीकृति | - अन्य शोध बोर्डों और ईआर और आईपीआर निदेशालय द्वारा पुष्टि के बाद कि इस उद्देश्य के लिए उनसे मंजूरी नहीं ली गई है सचिव एआरएमआरईबी प्रक्रिया प्रवाह चार्ट संख्या 05 के अनुसार वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते है।
- वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सचिव एआरएमआरईबी संस्थान करने के लिए एक स्वीकृति पत्र जारी करते है और फ़ंड जारी करने के मामले में प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहता है --
- आकस्मिक बिल (एफएम / एआरएमआरईबी-03)
- ईसीएस मैंडेट (एफएम / एआरएमआरईबी-04)
- डीआरडीओ की किसी अन्य एजेंसी से वित्तीय समर्थन नहीं लिया गया है के बारे में अंडरटेकिंग
- संस्थान के वित्तपोषण पद्धति
- संस्थान के संगठन का लेख
- संस्थान ऊपर दिये दस्तावेजों को सचिव एआरएमआरईबी को प्रस्तुत करेंगे।
- सचिव एआरएमआरईबी दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और इसे पीसीडीए (आर एंड डी) को फॉरवर्ड करेंगे।
- पीसीडीए (आर एंड डी) सचिव एआरएमआरईबी को सूचना देते हुए संस्थान को अनुदान हस्तांतरण करेंगे।
| 10 (40)
10 (50)
10 (60)
15 (75) |
खातों के निपटान | - प्रस्तावित संगोष्ठियों / संगोष्ठी / कार्यशाला / पाठ्यक्रम के समापन पर, संस्थान खाते के स्टेटमेंट और उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ गतिविधि के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है के प्रमाण पत्र के साथ गतिविधि से संबंधित तकनीकी दस्तावेज (कार्यवाही, सीडी) सहित एक व्यापक रिपोर्ट सचिव एआरएमआरईबी को प्रस्तुत करेगा।
| गतिविधि के समापन के 60 दिनों के भीतर |